India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Metro: DMRC मेट्रो रेलवे नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, DMRC मृतक रीना के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगा। इसके अलावा मृतक के बच्चों को मानवीय सहायता के तौर पर 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। चूंकि मृत महिला के दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी फिलहाल कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने की तैयारी करने में व्यस्त है।
दिल्ली मेट्रो के गेट में साड़ी फंसने से एक महिला की मौत के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने मृतक के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। पिछले हफ्ते दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना के बाद एक महिला यात्री की अस्पताल में मौत हो गई। चूंकि मृत महिला के दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी वर्तमान में कानूनी उत्तराधिकारियों को राशि सौंपने के तौर-तरीकों पर काम कर रहा है। इसे सुलझाने में लगी हुई है।
इसके अलावा डीएमआरसी दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी। सभी आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए डीएमआरसी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तैनात की गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
यह घटना 14 दिसंबर 2023 को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर हुई थी। बताया जा रहा है कि महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ अपने मायके जा रही थी। नांगलोई से मेट्रो पकड़कर वह इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां से वह दूसरी मेट्रो पकड़ने लगी। तभी महिला की साड़ी मेट्रो के गेट में फंस गई और मेट्रो चलने लगी। इससे महिला काफी दूर तक मेट्रो प्लेटफॉर्म पर घिसटती रही। गेट में फंसी महिला प्लेटफॉर्म के आखिर में लगे गेट से टकरा गई और मेट्रो ट्रैक पर गिर गई। इसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई।
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