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Delhi Minister: दिल्ली के मंत्री को विदेश जाने की मिली मंजूरी पहले लगी थी रोक, केंद्र के खिलाफ पहुंचे कोर्ट, जानें पुरा मामला 

• LAST UPDATED : September 16, 2023

India News(इंडिया न्यूज़)Delhi Minister: केंद्र सरकार ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस आदेश के खिलाफ मंत्री ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने न्यूयॉर्क जाने के लिए विदेश मंत्रालय से इजाजत मांगी थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने 12 सितंबर लिखे पत्र में मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोलंबिया-भारत ऊर्जा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री का दौरा जरूरी नहीं है।

केंद्र ने क्या कहा

केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को ‘कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग’ में भाग लेने के लिए 15 से 21 सितंबर तक न्यूयॉर्क की यात्रा करने की राजनीतिक मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार, जो दिन के पहले भाग में मामला उठाए जाने के दौरान याचिकाकर्ता को मंजूरी देने के खिलाफ था। उसी ने दोपहर के बाद 18 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 15 से 21 सितंबर तक मंजूरी दे दी।

 अनुमति नहीं मिलने पर भड़के गोपाल राय

गोपाल राय ने 18 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 से 21 सितंबर, 2023 तक अमेरिकी शहर की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया है कि कार्यक्रम के मुताबिक तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास के विशेष मुख्य सचिव भी इस कार्यक्रम में बोलने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने 12 सितंबर लिखे पत्र में मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोलंबिया-भारत ऊर्जा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री का दौरा जरूरी नहीं है।

केंद्र के खिलाफ कोर्ट में मंत्री ने दायर की याचिका

केंद्र सरकार ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस आदेश के खिलाफ मंत्री ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की । याचिका में आगे कहा गया कि विदेश मंत्रालय का आदेश बिना दिमाग लगाए पारित किया गया था और केंद्र ने पहले ही विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को बातचीत में शामिल होने की अनुमति दे दी थी और इसलिए आदेश में दिए गए कारण विदेश मंत्रालय की कार्रवाई से “पूरी तरह से विरोधाभासी” थे।

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