इंडिया न्यूज, Delhi News (Money Laundering Case) : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को कथित धनशोधन मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गत 30 मई को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका पर 14 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी। बचाव पक्ष व ईडी की दलीलें सुनने के बाद जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
ईडी अधिकारियों के मुताबिक जैन को कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के बाद ईडी ने 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 1.8 किलोग्राम सोना जब्त किया। ईडी ने कहा है कि जैन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था।
गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था जो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके जिसमें वह एक शेयरधारक था। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाई थीं या खरीदी थीं। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला संचालकों की 54 मुखौटा कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी निकाला।
प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में जैन के पास बड़ी संख्या में शेयर थे। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सारे शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये कंपनियां अपने कोलकाता समकक्षों को नकद भुगतान हस्तांतरित करती थीं और ये कंपनियां बाद में, शेयर खरीदने के बहाने, कानूनी साधनों का उपयोग करके जैन को पैसा वापस भेज देंगी। कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक सत्येंद्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये का धन शोधन किया है।