India News(इंडिया न्यूज़)Delhi Nagar Nigam: देश की राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अब बकाएदारों की संपत्ति सील किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बकाएदारों से संपत्ति कर वसूलना है। कई मौके दिए जाने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाली संपत्तियों को निगम ने सील कर दिया है।
जानें क्या है प्रॉपर्टी टैक्स का मामला
राजधानी में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कश्मीरी गेट मार्केट में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। इतनी बड़ी संख्या में नोटिस जारी होने से व्यापारियों की टेंशन बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि तीन हजार से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें तीन साल से लेकर 10 साल तक का हाउस टैक्स मांगा जा रहा है। अब अगर भारी जुर्माने के साथ पुराना टैक्स मांगा गया तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई दुकानों में टैक्स की रकम दुकान की कीमत के बराबर या उससे थोड़ी कम है।
जानें APMA ने क्या कहा
ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन (एपीएमए) का कहना है कि नोटिस पर व्यापारियों को अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है। कश्मीरी गेट के पास गुरु नानक मार्केट, पीएस जैन मोटर मार्केट, समेत कई बाजारों में एक साथ नोटिस भेजे जा रहे हैं। CTI के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल का कहना है कि अब अगर किसी कारोबारी से पिछले 10 साल का हाउस टैक्स नोटिस बनाकर जमा करने को कहा जा रहा है तो उसे जमा करना कारोबारी के लिए संभव नहीं है।
सीटीआई मेयर के समक्ष उठाएगी ये मुद्दा
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल का कहना है कि अब अगर किसी व्यापारी से पिछले 10 साल का हाउस टैक्स नोटिस बनाकर जमा करने को कहा जा रहा है तो उसे जमा करना किसी भी व्यापारी के लिए संभव नहीं है। इस मामले को मेयर के समक्ष रखा जायेगा।
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