Delhi-NCR News: अब शहर में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अगर किसी ने जानवर पाला है, तो उनके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। नोएडा ऑथारिटी की बोर्ड बैठक में इसके लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि बोर्ड की बैठक में पालतू जानवरों से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपके जानवर से नुकसान पहुंचे हुए व्यक्ति का इलाज भी आपको ही कराना होगा।
अब पालतू कुत्तों / बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा और इसमें लापरवाही दिखाने वाले पर जुर्माना लगेगा। यदि आपका जानवर सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है तो उस जगह की सफाई भी आपको करनी पड़ेगी। इस बारे में जानकारी नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने ट्वीट करके दी है।
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, “आज की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। नौएडा क्षेत्र के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।”
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