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पालतू कुत्ते की वजह से किसी को पहुंचा नुकसान, तो मालिक पर लगेगा जुर्माना, जानें इससे जुड़े नियम

Delhi-NCR News: अब शहर में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य  हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अगर किसी ने जानवर पाला है, तो उनके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। नोएडा ऑथारिटी की बोर्ड बैठक में इसके लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि बोर्ड की बैठक में पालतू जानवरों से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपके जानवर से नुकसान पहुंचे हुए व्यक्ति का इलाज भी आपको ही कराना होगा।

लापरवाही करने पर लगेगा जुर्माना

अब पालतू कुत्तों / बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा और इसमें लापरवाही दिखाने वाले पर जुर्माना लगेगा। यदि आपका जानवर सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है तो उस जगह की सफाई भी आपको करनी पड़ेगी। इस बारे में जानकारी नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने ट्वीट करके दी है।

प्राधिकरण की CEO ने ट्वीट कर कहा

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, “आज की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। नौएडा क्षेत्र के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।”

  • दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा।
  • पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है। उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान।
  • आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा।
  • आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आर0डब्लू0ए0 / ए०ओ०ए० द्वारा ही की जायेगी।
  • पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी।
  • पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।

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Jyoti Shah

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