Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और तीन अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार व आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया है। बता दें की स्वाति मालीवाल के साथ-साथ आयोग की पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने और आयोग में आप कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का आरोप है।
बता दें कि DCW की पूर्व अध्यक्ष व भाजपा की पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने इस मामले की शिकायत करते हुए ये दावा किया था कि 6 अगस्त, 2015 और 1 अगस्त, 2016 के बीच DCW में 90 नियुक्तियां की गई हैं। इनमें से 71 लोगों को अनुबंध जबकि 16 को ‘डायल 181’ संकट हेल्पलाइन के लिए नियुक्त किया गया।
वहीं मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश DIG विनय सिंह ने कहा कि DCW की विभिन्न तारीखों पर आयोजित बैठकों के कार्य का अवलोकन से ये साफ हो गया है कि चारों अभियुक्तों ने हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में प्रथमदृष्टया मजबूत संदेह की ओर इशारा करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि विचाराधीन नियुक्तियां अभियुक्तों ने की थीं।
DIG विनय सिंह ने आगे कहा कि, मालीवाल के अलावा तीनों अभियुक्तों में से किसी ने भी अवैध नियुक्तियों पर कभी आपत्ति नहीं की और न ही असहमति का नोट दिया। बल्कि उन बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय किए जाने का दावा किया गया था।