Delhi News: दिल्ली की एक निचली अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध से जुड़े मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए आठ लोगों को जमानत दे दी है। इतना ही नहीं इस फैसले के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस की फटकार लगाई है।
आपको बता दें कि PFI पर प्रतिबंध लगने के बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिन पर प्रतिबंधित संगठन की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने, उसका प्रचार व सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद इन सभी पर केस दर्ज किया गया।
वहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खानगवाल ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि “रिकॉर्ड के अनुसार, पीएफआई पर प्रतिबंध लागू होने से पहले ही आरोपी एहतियाती हिरासत में थे। उन्होनें आगे कहा कि 28 सितंबर 2022 को PFI पर प्रतिबंध लगाया गया था और उससे ठीत एक दिन पहले ये आरोपी तिहाड़ जेल में हिरासत में थे और 2 व 4 अक्तूबर को छूटे थे।
इतने ही नहीं मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की फटकार लगाई और कहा, “पुलिस यह नहीं दिखा सकी कि जब आरोपी 27 सितंबर से 4 अक्तूबर तक तिहाड़ जेल में थे, तो उन्होंने गैर-कानूनी गतिविधियों को कब अंजाम दिया?” वहीं उन्होनें आगे कहा कि आरोपियों का पहले किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होने का रिकॉर्ड भी नहीं है।
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