Monday, July 15, 2024
HomeDelhiDelhi News: DMVADSP योजना को मिली सरकार की मंजूरी, जानें इसकी खासियत

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi News: सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना (DMVADSP) 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए एक मंच प्रदान करेगी। साथ ही यह शून्य गैस उत्सर्जन को बढ़ावा देने का एक प्रभावी साधन साबित होगा। ऐसी योजना शुरू करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। अब यह फाइल एलजी ऑफिस भेज दी गई है।

ई-बाइक सेवा का रास्ता साफ हो जाएगा

इस योजना से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है। यह योजना दिल्ली में स्वच्छ एवं सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना में न सिर्फ पर्यावरण का ख्याल रखा गया है, बल्कि दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का भी खास ख्याल रखा गया है।

DMVADSP योजना 2023 क्या है?

दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 शहर के टिकाऊ गतिशीलता के साथ-साथ कुशल परिवहन में परिवर्तन के प्रयासों में एक बड़ा कदम है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सेवा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लागू होने से दिल्ली के पर्यावरण और लोगों को काफी फायदा होगा। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिवहन सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करेगी।

 DMVADSP योजना 2023 की खासियत 

स्थायी गतिशीलता

इस योजना के तहत, वायु प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं को चरणबद्ध तरीके से अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा।

इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी

सभी एग्रीगेटर्स को केवल इलेक्ट्रिक वाहन, बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति होगी। साथ ही उन्हें योजना में निर्दिष्ट सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

यह योजना इस पर लागू होगी

यह योजना दिल्ली में संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू है। योजना के अनुसार, एग्रीगेटर्स के लिए नए बेड़े में दोपहिया वाहनों के लिए ईवी को शामिल करने का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जबकि 3 पहिया वाहनों के नए बेड़े में 6 महीने में 10 प्रतिशत, 2 साल में 50 प्रतिशत और 4 साल में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने होंगे। इसी तरह 6 महीने के अंदर 4 पहिया वाहनों के बेड़े में 5 फीसदी, 3 साल में 50 फीसदी और 5 साल में 100 फीसदी ईवी शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

लाइसेंस

सभी मौजूदा या नए ऑपरेटरों को योजना की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या संचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा। वार्षिक शुल्क लागू होने के साथ लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा।

दंड

नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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Nidhi Jha
Nidhi Jha
Journalist, India News, ITV network.
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