Delhi News: दिल्ली की उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों पर कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। बता दें कि अदालत ने यह फैसला एक सरकारी शिक्षक की तरफ से कोविड-19 का टीका लगवाए बिना पढ़ाने की अनुमति मांगने को लेकर याचिका पर सुनाया है।
याचिकाकर्ता को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने सेवा लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण को एक ज्ञापन देने की परमिशन देते हुए राहत दी है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि इस पर 30 दिनों के अंदर फैसला लिया जाए। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करते हुए कहा कि नियोक्ता कर्मचारी पर टीके लगाने के लिए जोर नहीं दे सकते हैं।
बता दें कि याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निदेशक के तहत सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले इतिहास के व्याख्याता के रूप में काम करता है।
याचिकाकर्ता ने 2021 में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि उन्हें कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर किए बिना स्कूल में उपस्थित होने शिक्षण का संचालन करने और अन्य जिम्मेदारियों को की जाने की अनुमति दी जाए।
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