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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाते हुए व्यक्ति को आरोपमुक्त कर दिया, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने महिला को व्यक्ति को हर्जाना देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने छेड़छाड़ से जुड़ी प्राथमिकी दर्ज करते हुए यह निर्देश दिया है।
दरअसल, महिला द्वारा व्यक्ति की शिकायत करने की वजह से उसे संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हाई कोर्ट ने मध्यस्थता में होने के कारण दोनों पक्षों को इस पर आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद महिला ने व्यक्ति की कंपनी को एक पत्र लिखा था।
वहीं पीठ ने कहा कि शादीशुदा महिला की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच निचली अदालत में होनी चाहिए, इसे जल्दबाजी में रद नहीं किया जा सकता है।
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