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Delhi News: अगर बस लेन नियमों का किया तीन बार उल्लंघन तो रद्द होगा लाइसेंस, जाने फिर कैसे होगा बहाल

• LAST UPDATED : September 23, 2022

Delhi News:

नई दिल्ली: दिल्ली में अब बस ड्राइवरों को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रहा है। यहां पर यदि बस ड्राइवर तीन बार से अधिक बस लेन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। हालांकि लाइसेंस को दोबारा से बहाल कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ड्राइवर को एक महीने का रिफ्रेशर कोर्स करना होगा।

दिल्ली परिवहन विभाग ने चलाया अभियान

दिल्ली परिवहन विभाग की माने तो इस साल अप्रैल में सड़क अनुशासन सुधारने, लेन ड्राइविंग और सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए एक विशेष ‘बस लेन अनुशासन’ अभियान शुरू किया था। जिसके तहत बसों समेत सभी तरह के भारी वाहन सड़क के सबसे बाईं ओर चलेंगे। वहीं अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। विभाग के अनुसार यह नियम बस लेन पर ड्राइविंग या पार्किंग करने पर कार, ऑटोरिक्शा और बाइक पर भी लागू होना था।

बहाली के लिए करना होगा रिफ्रेशन कोर्स

इस नियम का सख्ती से पालन हो उसके लिए डीटीओ (मुख्यालय) को लाइसेंसिंग प्राधिकरी नियुक्त किया गया था। परिवहन विभाग ने उन्हें 1988 की धारा 19 के तहत बस लेन के नियम का तीन बार लगातार उल्लंघन करने पर ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने और उसे दोबारा बहाल करने का अधिकार था। बहाली के लिए ड्राइवर को एक महीने का रिफ्रेशर कोर्स करने का प्रावधान था। परिवहन विभाग ने नामित अधिकारी को निर्देश दिए है कि ड्राइविंग लाइसेंस स्थगित होने के बाद तब तक बहाल नहीं होगा जबतक कि आरोपी ड्राइवर नंद नगरी स्थित डीटीसी के ट्रेनिंग स्कूल में रिफ्रेशन कोर्स नहीं कर लेता।

कितने लोगों पर लगा जुर्माना

एक नामित अखबार के मुताबिक 2022 में अप्रैल और मई के बीच परिवहन विभाग ने इन नियमों का उल्लंघन करने पर 44 हजार 594 भारी वाहनों का चालाना काटा था। इनमें से 1591 चालान लेन के नियमों का उल्लंघन करने पर बस चालकों के किए गए थे। वहीं 43 हजार तीन चालान बस लेन में पार्किंग करने पर प्राइवेट गाड़ी मालिकों का किया गया था। साथ ही गलत जगह पार्किंग करने पर 526 गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाया गया था।

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