Delhi

Delhi News: उपराज्यपाल ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 37 अतिरिक्त पदों के नियुक्ति के प्रस्ताव को दी मंजूरी

India News (इंडिया न्यूज), Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राजधानी में उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (ncdrc delhi) में 37 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी राज्य उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों के मद्देनजर लिया गया। जिसमें जून 2020 में अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा गया था। अजीत कुमार श्रीवास्तव कि रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2020 तक राज्य आयोग में निपटान के लिए लंबित मामलों की कुल संख्या 7760 थी, जिसमें 5848 शिकायतें शामिल थीं, जिनमें निष्पादन आवेदन (Execution Applications) और 1912 अपील व संशोधन याचिकाएं (Revision Petitions) भी शामिल थीं।

उपराज्यपाल ने नए पदों के सृजन पर कहीं ये बातें

उपराज्यपाल ने कहा कि नए पदों के सृजन से पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही इससे आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान भी होगा। पिछले वर्ष मई में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वी.के. सक्सेना ने एक से अधिक अवसरों पर आम लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु पर्याप्त तंत्र और प्रावधानों की कमी को उजागर किया है। उन्होंने इस बात पर भी लगातार जोर दिया है कि कानूनी मंचों के माध्यम से उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं। गौरतलब है कि, सक्सेना ने विभिन्न अवसरों पर एनएफएस अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में पारदर्शिता और शिकायत निवारण के लिए निकायों का गठन नहीं करने पर आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार की कड़ी आलोचना की थी।

इन पदों पर किया गया नियुक्ति

सक्सेना ने जिन नए पदों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है उनमें ये पद निम्न हैं
डिप्टी रजिस्ट्रार- 1 पद
अनुभाग अधिकारी- 3 पद
सहायक अनुभाग अधिकारी- 6 पद
वरिष्ठ सहायक- 6 पद
कनिष्ठ सहायक- 6 पद
पीएस- 3 पद
स्टेनो- 1 पद
एमटीएस- 5 पद (आउटसोर्स के आधार पर भरे जाने वाले) शामिल हैं। इन पदों के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा।

1997 को मिली थी दिल्ली सरकार को ये शक्तियाँ

वर्तमान में सदस्यों की स्वीकृत संख्या पांच है जिसमें अध्यक्ष और तीन अदालतें, दो खंडपीठ और एक एकल सदस्यीय पीठ शामिल हैं। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई थी और वहीं सृजित पदों के लिए वित्तीय प्रावधान भी करेगा। गौरतलब है कि,1 जनवरी 1997 को गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को योजना और गैर-योजना के तहत ग्रुप- ए, बी, सी और डी के पदों के सृजन की शक्तियां सौंपीं थीं। इसके अनुसार दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में स्थायी, अस्थायी या अतिरिक्त पदों को वित्त विभाग की सहमति और उपराज्यपाल की मंजूरी से सृजित किया जा सकता है ।

Also Read; जानकर झूम उठेंगे दिल्ली वाले, अरविंद केजरीवाल सरकार का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गिफ्ट

India News Delhi Team

Recent Posts

Delhi News : दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…

5 months ago

Delhi News: मजदूर ने मांगी मजदूरी, कंपनी के मालिक ने पीट-पीटकर ले ली जान

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…

5 months ago

Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…

5 months ago

Eating Non-Veg Foods: लंबे ब्रेक के बाद नॉन वेज खाने की सोच रहे हैं? इन सावधानियों से बचें

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…

5 months ago

Delhi News: इतने करोड़ रुपये की लागत से बनेगा भारत वंदना पार्क,सांस्कृतिक विविधता के होंगे दर्शन

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…

5 months ago

Home Remedies for Glowing Skin: चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए इन 3 सुपरफूड्स का रोजाना खाएं

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…

5 months ago