Delhi News: क्या आप बिना किसी हिचकिचाहट के दिल्ली जैसी लोक्शन पर अपने सपनों का घर चाहतें हैं? तो यह खबर आपके लिए हो सकती है। दिल्ली नगर निगम (MCD) दिल्लीवासियों को एक राहत भरी खबर दें रहा है। दरअसल, MCD ने आवासीय भवन (Residential Building) के नक्शे की स्वीकृति के लिए दमकल विभाग से एनओसी (NOC) लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
MCD के नए नियम के मुताबिक यदि आप दिल्ली में बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन मंजिला मकान बना रहे हैं और इसमें पार्किंग स्पेस और इमारत की कुल ऊंचाई 17.5 मीटर है। तो आपको बिल्डिंग के निर्माण के नक्शे की स्वीकृति के लिए दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी की NOC लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पहले के समय में NOC लेना अनिवार्य होता था।
लेकिन हम आपको इस बात की सूचना दें दे कि यह नियम उस भवन के निर्माण के नक्शे के लिए लागू नहीं किया जाएगा, जिसमें पार्किंग की सुविधा नहीं होगी। वहीं इस फैसले को लेकर MCD का कहना है कि इससे दिल्ली के लोगो को भवन के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति के लिए आने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी साथ ही नक्शा स्वीकार करने में जो समय लगता था उसमें भी कमी आएगी।
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