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नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले के आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के संचार प्रभारी विजय नायर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले उन्हे अदालत ने 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर (OML) के पूर्व सीईओ विजय नायर को दिल्ली आबकारी नीति अनियमितताओं के सिलसिले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
6 अक्टूबर को सीबीआई की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई ने कहा था कि अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, जिसपर विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने नायर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिसके बाद अब उन्हें 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज रघुबीर सिंह ने नायर की कस्टडी 6 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था, “FIR में जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं और किसी तथ्यात्मक नतीजे तक पहुंचने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है। यह न्याय के हक में होगा कि विजय नायर की कस्टडी इस महीने की 6 तारीख तक बढ़ाई जाए।”
सीबीआई ने नायर पर 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा एजेंसी ने नायर पर अन्य सह-आरोपियों और शराब निर्माताओं के साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में वितरकों के साथ बैठक कर हवाला ऑपरेटरों / चैनलों के माध्यम से अवैध धन की व्यवस्था करने का भी आरोप लगाया।
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