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नई दिल्ली: दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में स्थित जेडी टाइटलर स्कूल को कमजोर वर्ग कोटे के तहत छात्रों को एडमिशन ना देना भारी पड़ गया। केजरीवाल सरकार ने स्कूल के खिलाफ ऐक्शन लेते हुए उसकी मान्यता वापस ले ली है। दिल्ली विधानसभा की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति की सिफारिश पर स्कूल द्वारा कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत छात्रों का एडमिशन नहीं लेने और मुफ्त स्टेशनरी नहीं देने पर केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं 1 अप्रैल 2023 से शिक्षा विभाग का यह आदेश प्रभावी माना जाएगा।
एससी-एसटी कल्याण समिति के चेयरमैन और विधायक विशेष रवि ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सभी बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ निर्देश दिया है कि EWS बच्चों को नियमानुसार एडमिशन और स्टेशनरी दी जाए। समिति ने शिक्षा विभाग से सिफारिश की थी कि सरकार की तरफ से जारी नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी के अंतर्गत स्कूल की मान्यता वापस ली गई है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई 2022 को जारी आदेश के अनुसार बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जेडी टाइटलर स्कूल में इस आदेश का उल्लंघन हो रहा था।
समिति के चेयरमैन विशेष रवि ने कहा कि इससे पहले समिति की सिफारिश पर शिक्षा विभाग ने EWS कोटे के तहत छात्रों का प्रवेश लेने से मना करने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद भी कुछ निजी स्कूलों ने EWS छात्रों का एडमिशन नहीं लिया। उन्हें स्टेशनरी भी नहीं दी है। इसलिए समिति ने शिक्षा विभाग से ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलने पर मान्यता वापस लेने और FIR दर्ज करने को कहा था।
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