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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते शहर में कथित तौर पर नाली की सफाई करने के दौरान हुई दो लोगों की मौत होने की घटना पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि इस मामले में जनहित याचिका दर्ज की जाए।
11 सितंबर की खबर के आधार पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को इस मामले में नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने अदालत की मदद के लिए वरिष्ठ वकील राजेश्वर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया है।
पुलिस ने मामले में जानकारी दी थी कि बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नौ सितंबर को एक सफाई कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की नाली की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी। वे नाली को साफ करने के लिए उसमें उतरे थे।
मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने राव से कहा, “आप खबरों को पूरा पढ़िए। मैं आपको वह सामग्री दूंगा जो आपकी मदद करेगी।’ उन्होंने कहा कि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जो कहता है कि हाथ से नाली की सफाई का काम करने के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कुछ सहायता मिलनी चाहिए, साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
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