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Delhi News Update: एयरपोर्ट पर शिक्षक के बैग से निकला कारतूस, अदालत ने दिया ये निर्देश

• LAST UPDATED : August 28, 2022

Delhi News Update:

नई दिल्ली: उच्च न्यायालय ने एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ हवाई अड्डे पर एक कारतूस ले जाने के लिए दर्ज शिकायत को शर्त के साथ रद्द कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिए हैं की शिक्षक को एक महीने के लिए अपने स्कूल में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी होंगी।

कमजोर छात्रों की करनी होगी पहचान

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शिक्षा निदेशालय को कहा की प्राथमिक कक्षाओं में कमजोर छात्रों की पहचान करें और संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से अलग से कक्षाओं के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया जो हर कार्य दिवस पर दो घंटे के लिए आयोजित होगी।

2 घंटे की अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे

अदालत ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन आईजीआई हवाई अड्डे पर दर्ज की गई शिकायत को रद्द किया जाता है, शर्त ये होगी कि याचिकाकर्ता स्कूल परिसर में कमजोर छात्रों के लिए हर कार्य दिवस में एक महिने तक 2 घंटे की अलग से कक्षाएं ले जिसमें वह वर्तमान में पढ़ाता है।

अनजाने में ले गया था कारतूस

एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि हवाई अड्डे पर उसके पास से बरामद कारतूस साल 2008-2009 में उत्तराखंड के चमोली के एक स्कूल में पढ़ाते समय सड़क पर मिला था और तब से ही वो उसके पास है। वह अनजाने में उसे एयरपोर्ट लेकर चला गया था।

पुलिस का उपयोगी समय हुआ खराब

अदालत ने कहा है कि वर्तमान मामला शिकायत को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि यह एक मात्र निरीक्षण के कारण है कि कारतूस उसके बैग में रह गया। वह जानबूझकर इसे नहीं लेकर गया था। हालांकि अदालत ने कहा कि इस वजह से पुलिस का उपयोगी समय खराब हुआ है। इसलिए याचिकाकर्ता को समाज के लिए कुछ सामाजिक कार्य करना होगा।

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