होम / Delhi News: हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता आरफा खान और AAP MLA अमानतुल्लाह को राहत

Delhi News: हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता आरफा खान और AAP MLA अमानतुल्लाह को राहत

• LAST UPDATED : September 15, 2022

Delhi News: 

नई द‍िल्‍ली: कांग्रेस नेता आरफा खान और आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली के शाहीनबाग में बुलडोज़र चलाने की कार्यवाही का विरोध करने के मामला में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मामले में नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब भी मांगा है।

19 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

मामले में आरोपी कांग्रेस नेता आरफा खान ने ACMM द्वारा पारित 1 अगस्त, 2022 के समन आदेश और 8 सितंबर, 2022 के विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें उन्होंने आरोपपत्र और किसी भी अन्य कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी ।

12 लोगों पर दर्ज हुई थी FIR

दरअसल, शाहीनबाग इलाके में SDMC बुलडोज़र कार्यवाही कर रही थी। जिसका विरोध करने पर अमानतुल्लाह खान समेत 12 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। जिसमें आरोप लगाया गया कि जब कर्मचारी और पुलिसकर्मी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए साइट पर मौजूद थे तो ओखला क्षेत्र के आप के विधायक अमानतुल्ला खान ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएमसी के फील्ड स्टाफ को अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी और ड्यूटी में बाधा पहुंचाई थी।

ये भी पढ़ें: BJP के स्टिंग ऑपरेशन पर मनीष स‍िसोद‍िया का पलटवार, कहा- सीबीआई जांच करवाए भाजपा

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox