India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Ordinance News, दिल्ली: केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शुक्रवार 19 मई को अध्यादेश लेकर आ गई। जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल शुरू हो गई है। आपको बता दें ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार जंग छिड़ी हुई है। कल शनिवार 21 मई को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हुई मुलाकात के बाद विपक्ष एकजुट होकर अध्यादेश को लागू न करने को लेकर तैयारी बना रहे हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दे 21 मई रविवार को हुई नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात में अध्यादेश पर ही चर्चा हुई। जिसमें केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में अध्यादेश को पारित नहीं होने देने के लिए वह सभी गैरभाजपा दलों के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। दरअसल केजरीवाल ने नीतीश से भी इस संबंध में विपक्षी दलों से बातचीत करने का आग्रह किया है। नीतीश ने इसी महीने पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
आपको बता दे बीती 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विवाद मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। जिसके आठ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर राजधानी में ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में निर्णय के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण गठित कर दिया। बता दे इस अध्यादेश में कहा गया है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग मामलों का निपटारा इसी प्राधिकरण के माध्यम से होगा और अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने इसके तत्काल बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका दायर की है।
ये भी पढ़े: कच्चे तेल की कीमत में आया बदलाव, जानिए कहां महंगा हुआ फ्यूल