Delhi News: दिल्ली पुलिस प्रमुख के तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पुलिस कर्मचारी किसी भी तरह के एफआईआऱ में जटील उर्दू फारसी जैसे शब्दों का इसतेमाल करने से बचे. पुलिस प्रमुख ने कहा कि एफआईआर में सरल शब्दों का प्रयोग करें, जो शिकायतकर्ता के साथ साथ इस पक्ष में शामिल सभी व्यक्ति को आसानी से समझ आ सके. आपको बता दें कि विभाग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में सरल विकल्पों के साथ 383 जटिल शब्दों की सूची तैयार कर अधिकारियों को दी गई है.
पुलिस प्रमुख के तरफ से जारी आदेश में कहा गया “उपरोक्त निर्देश जारी करने के बावजूद यह देखा गया है कि इसका अनुपालन संतोषजनक नहीं है. जांच अधिकारियों द्वारा आज भी एफआईआर के साथ-साथ डायरी सूची और चार्जशीट आदि तैयार करते समय पुरातन उर्दू/फारसी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है.
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इस परिपत्र के अनुपालन की निगरानी न केवल पुलिस थाना स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए. उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.”
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से भी 2019 में कहा गय़ा था कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के दौरान यह ध्यान रखें कि उर्दू और फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग कम हो.