Delhi

Delhi Politics: कार्यालय स्थान आवंटन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा बयान, कहा- केंद्र छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),  दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार, 5 जून को कहा कि आप को अन्य राजनीतिक दलों की तरह यहां पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने का हक है और केंद्र से छह सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लें। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि दबाव या सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकती।

न्यायालय ने कहा, “वे सामान्य पूल से घर पाने के हकदार हैं। केवल दबाव या अनुपलब्धता अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि दबाव हमेशा रहता है और घर हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए जाते हैं।”

क्या है पूरा मामला?

आम आदमी पार्टी (आप) राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण केंद्र से अपने कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की मांग कर रही है। यह देखते हुए कि आप को 15 जून तक राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान कार्यालय खाली करने की आवश्यकता है, पार्टी के वकील ने तर्क दिया था कि दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर एक इकाई, जो वर्तमान में उसके एक शहर के मंत्री के पास है, उसे अस्थायी रूप से आवंटित किया जाना चाहिए।

हालांकि, न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि पार्टी डीडीयू मार्ग की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती। न्यायाधीश ने कहा कि यदि केंद्र द्वारा आप के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया जाता है, तो पार्टी उचित कदम उठा सकती है।

आप ने पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण अपने कार्यालय के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भूमि का एक टुकड़ा या लाइसेंस के आधार पर आवास इकाई के आवंटन की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।आप को भूमि आवंटन की मांग वाली याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। मार्च में, सर्वोच्च न्यायालय ने आप को राउज एवेन्यू कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, यह देखते हुए कि यह भूमि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी।

AAP ने अदालत में क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने अदालत में कहा है कि चूंकि अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय स्थानों पर अन्य सभी राष्ट्रीय दलों को कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि केंद्र की नीति के अनुसार उसके हक के अनुसार उसे भी इसी तरह का आवंटन किया जाए।

Ankul Kumar

Recent Posts

Delhi News : दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…

4 weeks ago

Delhi News: मजदूर ने मांगी मजदूरी, कंपनी के मालिक ने पीट-पीटकर ले ली जान

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…

4 weeks ago

Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…

4 weeks ago

Eating Non-Veg Foods: लंबे ब्रेक के बाद नॉन वेज खाने की सोच रहे हैं? इन सावधानियों से बचें

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…

4 weeks ago

Delhi News: इतने करोड़ रुपये की लागत से बनेगा भारत वंदना पार्क,सांस्कृतिक विविधता के होंगे दर्शन

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…

4 weeks ago

Home Remedies for Glowing Skin: चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए इन 3 सुपरफूड्स का रोजाना खाएं

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…

4 weeks ago