Friday, July 5, 2024
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Delhi Politics: दिल्ली मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आप उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने याचिका दाखिल करते हुए समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने की मांग की है। इसे लेकर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव दो बार हंगामा होने की वजह से नहीं हो पाया है।

हंगामे के चलते नहीं हो सका चुनाव

दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव पहले 6 जनवरी के दिन होना था, लेकिन आप और भाजपा के पार्षदों के हंगामे की वजह से मेयर चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हो सकी थी। ये बवाल मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने के ऊपर हुआ था। दोनों पार्टी के पार्षद आमने सामने आ गए थे और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने चुनाव के लिए 24 तारीख का एलान किया था।

24 जनवरी को भी टला चुनाव

24 जनवरी को भी दिल्ली मेयर चुनाव बवाल खड़ा होने की वजह से नहीं हो पाया था। इस दौरान मनोनीत समेत सभी पार्षदों की शपथ पूरी हो गई थी। इसके बाद भी सदन में लगातार हंगामा चलता रहा। इसे देखते हुए सदन को स्थगित कर दिया गया। इस दौरान आप पार्षदों ने ‘शेम शेम’ के नारे लगाए। वहीं, दूसरी ओर बीजेपी पार्षदों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे।

मेयर पद के लिए मैदान में ये उम्मीदवार

बता दें कि आप ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। 250 में से 134 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली। आप की ओर से शैली ओबेरॉय को मेयर पद के लिए उतारा गया है। दूसरी तरफ भाजपा ने रेखा गुप्ता को खड़ा किया है। साथ ही बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी और आप ने आले मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में कांग्रेस ने पहले ही हिस्सा न लेने का फैसला ले लिया था।

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