India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Politics News, दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों के स्थानांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने आधी रात को एक अध्यादेश पेश किया। जिसके बाद इस पूरे मामले ने करवट बदल ली। जानकारी के लिए आपको बता दें इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला लिया है। इसके बाद इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है।
आईए जानते हैं केंद्र के अध्यादेश में क्या क्या शामिल है
- अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी।
- इस अथॉरिटी के चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे।
- दिल्ली के चीफ सेक्रेट्रीज के सदस्य होंगे इसके साथ ही गृह सचिव बीच के सदस्य सचिव बनाए जाएंगे।
- इस पार्टी के सभी फैसले बहुमत के आधार पर किए जाएंगे।
- उपराज्यपाल इस फैसले से सहमत नहीं है तो फैसलों पर पर पुनर्विचार किया जाएगा।
- दूसरी बार भी अगर उपराज्यपाल को यह फैसलें पसंद नहीं आए तो भी उन्हें मंजूरी देनी होगी।
- प्राधिकरण अपने अध्यक्ष की मंजूरी से सदस्य सचिव द्वारा तय समय और स्थान पर बैठक करेंगे।
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