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Delhi Pollution: GRAP दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एक्शन, 24 फैक्ट्रियां हुईं बंद

• LAST UPDATED : October 29, 2022

Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदुषण लगातार बढ़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए वायु गुणवत्ता पर केंद्रीय आयोग ने वायु प्रदूषण से संबंधित कानूनों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली क्षेत्र (NCR) में 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। 6 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एनसीआर में जीआरएपी के इन उपायों को लागू किया था।

24 फैक्टरियां बंद करने के आदेश

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार के दिन एक बयान में कहा कि 6 अक्टूबर से एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण परियोजनाओं में आयोग ने चोरी से कुल 472 निरीक्षण किए। जिसमें से 52 घोर उल्लंघन करने वाली इकाईयों और परियोजनाओं को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सीएक्यूएम ने बताया कि  घोर उल्लंघन करने वाली 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इनमें से पांच औद्योगिक इकाईयां अभी भी कोयले और अन्य अस्वीकृत प्रदूषणकारी ईंधन का इस्तेमाल करती मिली हैं।

पराली जलाने से पड़ रहा प्रभाव

खेतों में पराली जलाने की वजह से एनसीआर में प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी परिस्थितियां क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगी हैं। सप्ताह के आखिर तक हवा की गुणवत्ता खराब होने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए सीएक्यूएम ने बुधवार को प्राधिकारों को जीआरएपी के ‘दूसरे चरण’ को लागू करने का निर्देश दे दिए थे।

इन चीजों के इस्तेमाल लगी रोक

दूसरे चरण की योजना के तहत होटल, रेस्तरां और भोजनालयों में ईंधन के लिए कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं के अलावा डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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