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Delhi Pollution: 10 दिनों के बाद लागू हो रहा GRAP, प्रदूषण को रोकने के लिए इन पर लगेंगी पाबंदियां

• LAST UPDATED : September 20, 2022

Delhi Pollution:

नई दिल्ली। देश की राजधानी यानी दिल्ली में रहने वाले लोगो को एक बड़ा झटका लगने वाला हैं। जी हां दिल्ली में अगले 10 दिनों के बाद ग्रैप (GRAP) को लागू कर दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि 28 सितंबर को  हवा का पूर्वानुमान अगर खराब रहा तो दिल्ली-एनसीआर के लोगों को कुछ नियमों और पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि GRAP के दौरान आम लोग बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियां और बीएस-4 डीजल गाड़ियों का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे।

प्रदूषण की खराब स्थिति पर ये होगी पाबंदियां

-एक अक्टूबर से लागू होने जा रहा GRAP में कई टीमें काम करने वाली हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी का पीयूसी नहीं करवाया है तो आप उसे जल्द ही करवा लें। GRAP के तहत आप रेड लाइट पर गाड़ी को बंद ना करें, इंजन की ट्यूनिंग, टायरों में हवा की जांच भी करवा लें नहीं तो आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं।

-अगर कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है तो धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव करा दें।

-यदि प्रदूषण खराब स्थिति में देखा जाता है तो इस दौरान दिल्ली-एनसीआर के होटलों और ढाबों में कोयले और लकड़ी का इस्तमाल नहीं होगा। वहीं इमरजेंसी इस्तेमाल को छोड़कर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी।

हवा का स्तर ज्यादा गंभीर होने पर ये होंगे काम 

आपको बता दें कि हवा का स्तर अगर ज्यादा गंभीर होती है तो आम लोग निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे। इस दौरान डीएमआरसी, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे़ प्रोजक्ट, हाइवे, सड़क, फ्लाइओवर और ओवर ब्रिज, पावर स्टेशन, साफ-सफाई और पानी सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट का काम किया जा सकता है। लेकिन उन्हें भी कुछ नियमों का पालन करना होगा।

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