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Delhi Pollution: जानें प्रदूषण को लेकर अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए, किन चीजों पर लगी रोक

• LAST UPDATED : November 4, 2022

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में हवा की सेहत बिगड़ती ही जा रही है। राजधानी में गुरुवार को हवा की गुणवत्ता का स्तर ‘बेहद खराब’ दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी नजर लगातार बना रखी है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार के दिन केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में फटकार भी लगाई है। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रदूषण को लेकर दिल्ली में अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।

  • राजधानी में अगले आदेश तक सभी स्कूल-कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद किए गए।
  • सरकारी दफ्तरों में 100% वर्क फ्रॉम होम और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम किया गया।
  • 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर लगी रोक।
  • जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री की बैन।
  • सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों को होगी इजाजत। बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योग बैन रहेंगे।
  • दिल्ली मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा की इजाजत।
  • दिल्ली में वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच की जाएगी।
  • यदि कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता हुआ मिलता है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा।
  • एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश हुए जारी। संवेदनशील इलाकों में दिन में तीन बार धूल को हटाने के लिए ये होगा इस्तेमाल।
  • ट्रैफिक पुलिस को मिला स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का आदेश।
  • पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं।
  • दिल्ली के 300 किमी में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद। केवल 5 प्लांट- NTPC, झज्जर, महात्मा गांधी TPS, CLP झज्जर, पानीपत TPS, HPGCL, नाभा पावर लिमिटेड TPS, राजपुरा और तलवंडी साबो TPS, मनसा में होगा काम।
  • 372 वॉटर टैंकर से हो रहा छिड़काव, फायर ब्रिगेड की मदद से 13 हॉट स्पॉट पर पानी का छिड़काव होगा। ट्रैफिक कंजेन्शन की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस को दिया आदेश।
  • केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करने से किया इनकार। वहीं, कर्मचारियों से कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा।
  • पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर 2.5 हजार-15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
  • सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ ही गांवों में पराली को जलाया जाता है। ऐसे में किसानों को सजा देने की जरूरत नहीं है।

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