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Delhi Pollution: PUC नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं, 25 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

• LAST UPDATED : October 1, 2022

Delhi Pollution: 

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है। जिसके तहत अब वाहन चालकों को 25 अक्टूबर से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर PUC सर्टिफकेट के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अफसरों की एक बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई थी। जिसमें इस योजना को लागू करने के तौर तरीके पर विस्तार से चर्चा की गई।

बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोत्तरी के लिए काफी हद तक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन जिम्मेदार है। जिसे कम करना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सभी सरकारी विभागों को भी अपने वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र की जांच कराने की सलाह दी गई है।पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसको लेकर जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा।

बिना PUC सड़कों पर 17 लाख वाहन

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त जुलाई 2022 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 लाख दुपहिया वाहन तथा 3 लाख कारों समेत 17 लाख से अधिक वाहन वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना सड़कों पर चल रहे थे। बता दें कि अगर किसी वाहन चालक के पास वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत 6 महिने की कैद या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।

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