India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Pollution: प्रदूषण ने दिल्लीवालों की टेंशन फिर बढ़ा दि है, साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चल रहा है, इस पर प्रशासन द्वारा एक्शन लेते हुए CAQM द्वारा दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP-3 लागू कर दिया है, इसके साथ दिल्ली-NCR के लोगों के लिए नई पाबंदियां लागू हो गई हैं, दिल्ली में आज यानी 22 दिसंबर को शाम 5 बजे के वक्त औसत AQI 413 दर्ज किया गया, कुल 35 स्टेशनों में से 25 स्टेशनों का AQI 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है।
GRAP स्टेज 3 में इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध
GRAP 3 के तहत दिल्ली-NCR में निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक होगी, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजक्टों को छूट मिलेगी, ऐसे कार्य जो प्रदूषण नहीं फैलाते जैसे इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग और कारपेंटर आदि को भी छूट रहेगी। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे। राज्य सरकारें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर रोक लगाने संबंधी निर्णय ले सकती हैं, जिन औद्योगिक क्षेत्रों में PNG इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, वहां स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग सप्ताह में केवल 5 दिन ही काम कर सकते हैं।
आपको बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है।
CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है
स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर
स्टेज 1 पर लगती हैं ये पाबंदियां
- कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे।
- सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।
- खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा, ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
- जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी।
- PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, गाड़ियां बिना PUC के नहीं चलेंगी।
- NCR में कम से कम बिजली कटौती होगी, डिजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा।
स्टेज 2 पर लगती हैं ये पाबंदियां
- रोज सड़कों की सफाई होगी, वहीं हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा।
- रेस्टोरेंट व होटल में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा।
- रेल सर्विस, अस्पतालों, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डिजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा।
- ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी।
- इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे।
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