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Delhi: कोर्ट से केजरीवाल को राहत ! जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा

• LAST UPDATED : March 28, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi: अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

HC ने याचिका खारिज की

हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है। यह जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने हाई कोर्ट में दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानून और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी और दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था चरमराने का भी खतरा है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल देखेंगे और फिर वह इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे।

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आज स्थिति ऐसी है कि यह अकल्पनीय था, लेकिन कोई कानूनी रोक नहीं है। याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने याचिका दायर कर कहा कि केजरीवाल पर घोटाले का आरोप है और उन्हें सरकारी पद पर नहीं रहने दिया जाना चाहिए। उन्होंने केजरीवाल को ईडी की हिरासत से निकलने का आदेश जारी करने से भी रोकने की मांग की है।

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