Delhi Riost:
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि ताहिर समेत अन्य आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनकी हरकतें जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सौहार्द के लिए प्रतिकूल थीं।
इन धाराओं में चला मुकदमा
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने ताहिर हुसैन के अलावा, तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम और शाह आलम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने 13 अक्टूबर को एक आदेश में कहा कि मैं सभी आरोपी उपयुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC ) की धारा 147 (दंगा), 148 ( एक घातक हथियार से लैस दंगा), 153ए (वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 302 (हत्या) के साथ धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी पाता हूं। अदालत ने कहा कि गुलफाम और तनवीर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
आरोपी इन मामलों में पाए गए दोषी
जानकारी के लिए बता दें कि, शिकायतकर्ता अजय झा नाम के व्यक्ति को 25 फरवरी, 2020 को चांद बाग के पास भीड़ ने कथित रूप से गोली मार दी गई थी। अदालत ने सभी आरोपियों को दंगा भड़काने, हिंदुओं की हत्या करने, हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आपराधिक साजिश रचने के साथ ही शिकायतकर्ता अजय झा को गोली मारकर घायल कर देने का आरोपी पाया था।
विशेष लोक अभियोजक ने कही ये बात
विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने स्पष्ट किया कि हत्या के प्रयास के आरोप में मूल अपराध तय किया है क्योंकि साजिश हत्या की थी, इसलिए आपराधिक साजिश के अपराध के लिए हत्या और अन्य के आरोप तय किए गए। अदालत की ओर से कहा गया कि विभिन्न गवाहों के बयानों से यह पता चलता है कि सभी आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदुओं और हिंदुओं के घरों पर लगातार गोलियां चलाने, पथराव और पेट्रोल बम चलाने में शामिल थी। भीड़ के इन कृत्यों से यह स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य हिंदुओं को उनके शरीर और संपत्ति में अधिकतम संभव सीमा तक नुकसान पहुंचाना था।
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