India News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल को राहत दी है दरअसल दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को बरकरार रखा है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि इन तीनों आरोपियों की जमानत रद्द की जाए.
UAPA के तहत मुकदमा चल रही- कोर्ट
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यो सभी दो सालों से जमानत पर हैं. इसलिए इनके जमानत को रद्द करने का कोई सवाल नहीं उठता. इसने उपर UAPA के तहत मुकदमा चल रही जिसके अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी.
दो साल में कोई नई शिकायत नहीं- कोर्ट
एक्टिविस्ट छात्र नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कि दो साल से जेल से बाहर इन लोगों के खिलाफ कोई नई शिकायत नहीं मिली है. ऐसे इस मामले को हम जिंदा रखे इसका कोई कारण समझ नहीं आता. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UAPA पर हाई कोर्ट की टिप्पणी मिसाल को तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी.
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आपको बता दें कि इन लोगों के खिलाफ कड़े आतंक रोधी कानून तथा गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इससे पहले पुलिस ने अपनी दलील में कहा था कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. ये दंगे तब हुए थे जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय राजधानी में थे.