India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली के दंगों के मामले में आरोपी और पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को जमानत मिलने के बाद, अदालत ने उन्हें देशभर में यात्रा करने की इजाजत दे दी है। यहां तक कि अदालत ने शर्त रखी है कि यात्रा के लिए उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्हें अनुमति लिए बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। इससे पहले इशरत को एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इस फैसले के बाद, वे अब देशभर में आ-जा सकेंगी।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इशरत जहां को जमानत देने के पिछले आदेश में यात्रा से जुड़ी शर्तों में बदलाव किया। इसके बाद वह अब पूरे भारत में कहीं भी जा सकती हैं। सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यात्रा की शर्तों में बदलाव करते हुए कहा कि उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति लेने के बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं है।
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हम आपको बता दें कि इशरत जहां को 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दो साल की हिरासत के बाद मार्च 2022 में जमानत मिली थी। हालांकि, जमानत के शर्त के रूप में, अदालत ने निर्धारित किया था कि उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ने दी जाएगी। बाद में इस शर्त को संशोधित करके उन्हें दिल्ली NCR क्षेत्र की सीमा तक यात्रा की अनुमति दी गई।
जमानत मिलने के दो साल बाद, इशरत जहां ने अदालत में एक आवेदन दायर किया और यात्रा से जुड़ी शर्तों में संशोधन की मांग की। उनके वकीलों ने यह दावा किया कि उन्हें प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में काम करने का अधिकार होना चाहिए, और अदालत की शर्त उनके कानूनी प्रैक्टिस को रोक रही है। उन्होंने अपने आवेदन में यह भी दर्ज किया कि उन्होंने जमानत मिलने के बाद किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया और हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। दिल्ली पुलिस के वकील ने इस आवेदन का विरोध किया, लेकिन अदालत ने इशरत जहां की अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत की शर्तों में ढील दे दी।
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