India News Delhi (इंडिया न्यूज़), दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
सितंबर 2020 से जेल में हैं उमर
उमर खालिद यूएपीए मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं। खालिद ने मामले में देरी और अन्य आरोपियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने 13 मई को उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसे तुच्छ और आधारहीन बताया था।
ये भी पढ़े: Delhi Children Hospital Fire: बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा...
23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का आरोप
उमर खालिद के वकील ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ कोई आतंकी आरोप नहीं लगाया गया था और उसका नाम केवल दस्तावेज़ में दोहराया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनका नाम दोहराने से झूठ सच नहीं बन जाता। खालिद के वकील ने अपने मुवक्किल के खिलाफ शातिर मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर 2020 में 23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण कथित तौर पर दंगे हुए।
Read More:
- Arvind Kejriwal: CM केजरीवाल को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार
- Delhi Children Hospital Fire: बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, CDMO को जारी किए ये निर्देश