Delhi Riots Case: साल 2020 की फरवरी में हुए दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मामले की दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया है।
आपको बता दें कि फरवरी 2020 में खालिद ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश से जुड़े UAPA मामले में जमानत की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान खालिद की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि इस हिंसा में उनकी कोई ‘आपराधिक भूमिका’ नहीं थी और ना ही वह किसी भी आरोपी के साथ उनका ‘कोई आपराधिक संबंध’ है।
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