India News(इंडिया न्यूज़), Delhi riots: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले व्यक्ति शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की एफआईआर 51 में विकास हुआ। मामला उस घटना से संबंधित है जिसमें उसे दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी की ओर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अभियोजन पक्ष से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले को 16 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले पठान का नाममात्र रोल मांगा जाए। पठान की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मामले में उसे अधिकतम 10 साल की सजा दी जा सकती है क्योंकि किसी को कोई चोट नहीं आई है जबकि वह पहले ही 4 साल जेल में रह चुका है।