इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Delhi riots : दिल्ली दंगे की साजिश के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फैसला 21 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि उमर के वकील ने कोर्ट में लिखित दलील दाखिल की थी, जिसका अध्य्यन न्यायाधीश नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज फैसला नहीं सुनाया जा सका है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 3 मार्च को उमर खालिद की जमानत याचिका पर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। (Delhi riots)
बता दें कि जमानत याचिका का विरोध करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने फरवरी 2020 में अमरावती में उमर खालिद द्वारा दिए गए भाषण की प्रासंगिकता पर तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि 11 फरवरी को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की घोषणा उसी दिन की गई थी। गौरतलब है कि उमर खालिद पर 2020 में हुए दिल्ली दंगों को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। (Delhi riots)
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