Friday, July 5, 2024
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Delhi Schools: दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस पर आया हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पैरेंट्स के लिए जरुरी खबर

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Schools: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को छठे और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह विशेष रूप से क्षेत्र के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में कर्मचारियों के वेतन और बकाया से संबंधित है।

फीस पर आया हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता देते हुए, उच्च न्यायालय ने देश भर में सभी छात्रों के लिए शिक्षा के एक सुसंगत मानक को सुनिश्चित करने के लिए नियामक अधिकारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने केंद्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर एक समिति के गठन का आदेश दिया। इसके अलावा, इसने शिक्षा निदेशालय (डीओई) को दो सप्ताह के भीतर एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिससे एक क्षेत्रीय समिति के निर्माण की सुविधा मिल सके।

यह समिति प्रभावित स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित विभिन्न हितधारकों को वेतन आयोग के कार्यान्वयन न होने के संबंध में अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करने में समिति की भूमिका पर जोर दिया कि स्कूल के कर्मचारियों को उनका बकाया मिले।

यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्कूल प्रशासन में स्वायत्तता गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को नियामक दायित्वों से छूट नहीं देती है, इन स्कूलों को अपने कर्मचारियों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उचित मुआवजा शिक्षकों के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता है। स्कूल की मान्यता रद्द करना हमेशा आदर्श स्थिति नहीं होती है क्योंकि इसका असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और स्कूल के कर्मचारियों के रोजगार पर पड़ेगा। इसलिए, स्कूल की मान्यता रद्द करके वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए DoE को निर्देश देना मुद्दों का सबसे अच्छा समाधान नहीं है, ”न्यायमूर्ति सिंह ने कहा।

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Nidhi Jha
Nidhi Jha
Journalist, India News, ITV network.
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