India News(इंडिया न्यूज़)Delhi Service Bill Law: दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सर्विस बिल अब कानून के तहत आ गया है। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर इसका ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति से इसकी बड़ी मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त को संसद में इसे पेश किया गया था। और अब इसको मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के विधेयक में प्रस्तावित किया गया कि अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण के तहत किया जाएगा।
दिल्ली सर्विस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसको अब दिल्ली के कानून के तहत माना जाएगा। यह कानून दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्अध्यादेश की जगह ले लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में दिल्ली अधिनियम 2023 को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है।
‘उपराज्यपाल’ का अर्थ दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित कर दिया गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन में यह बताया था कि, इस अधिनियम को दिल्ली सरकार अधिनियम, 2023 के अंतरगत देका जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल थे।
दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद 1 अगस्त की शाम राज्यसभा में वोटिंग हुई थी। जिसमें 131 वोट के साथ दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो गया था। बिल के विरोध में 102 वोट ही पड़े थे। राज्यसभा में वोटिंग कराने के लिए पहले मशीन से वोटिंग की जानकारी दी गई, लेकिन कुछ देर बाद उपसभापति ने घोषणा की कि मशीन में कुछ तकनीकी खराबी के कारण वोट के सस्पेंड कर दिया गया था।
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