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‘दिल्ली सेवा अधिनियम असंवैधानिक नहीं’ ; भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिया सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर दिया जवाब

• LAST UPDATED : August 14, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सेवा अधिनियम कानून बन चुका है। अफसरों के ट्रांसफर / पोस्टिंग का हक़ छीन जाने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। दिल्ली सेवा अधिनियम कानून को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया में इस कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया था।

संविधान की भावना के खिलाफ है कानून: सौरभ

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। मेरा मानना है कि यह कानून (दिल्ली सेवा अधिनियम) भी संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा था कि “संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी। ऐसे में ऊपर से नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते। यह संभव नहीं है। जब यह मामला अदालत में आता है तो अदालत इस कानून को पलट देंगे और संविधान लागू करेंगे। तब तक अराजकता रहेगी। एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे और जनता का काम रोक देंगे। यह दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा।”

दिल्ली सेवा अधिनियम असंवैधानिक नहीं ; भाजपा

वहीँ, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अब उपराज्यपाल के होने से इनकी गुंडागर्दी से मुक्ति मिलेगी। जब वे दिल्ली में सत्ता में आए तो लगभग 6500 बसें सड़क पर चलती थीं। अब दिल्ली में केवल 2500 बसें रह गई हैं। आपने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, पूर्ण राज्य नहीं। यहां राजदूत आते हैं और यहां दूतावास भी हैं। यहां सभी राज्यों के सदन हैं। यह भारत का दर्पण है। यह (दिल्ली सेवा अधिनियम) असंवैधानिक नहीं है।

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