India News: पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी जिसके बाद ईडी ने उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जहां पर उनकी न्यायिक हिरासत 8 मई तब बढा दी गई.
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं. वही पत्नी की बीमारी को जमानत का आधार बनाने पर कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी उन्हें इस मामले में जमानत देने का कारण नहीं है. उन्होंने कहा कि मामले में प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने वाले सिसोदिया की क्षमता से इनकार करना असंभव है.
वही सीबीआई द्वारा जांच की जा रही कथित भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया के जमानत अर्जी को अंतिम बार 31 मार्च को खारिज कर दिया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया एक शराब लॉबी से लगभग 90-100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने की साजिश में अहम किरदार थे.
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गौरतलब है कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार को 12 मई तक बढ़ा दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सिसोदिया को पूरक आरोपपत्र की ई-कॉपी मुहैया कराए.