India News (इंडिया न्यूज़) : 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के पुल बंगश गुरुद्वारे और आसपास हुई हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने टाइटलर के खिलाफ आज शनिवार राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया।
#WATCH राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के बीच मामूली झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कोर्ट रूम का एंट्री गेट बंद कर दिया है। pic.twitter.com/Qm8Uorwd1n
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 5, 2023
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के बीच मामूली झड़प हो गई। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कोर्ट रूम का एंट्री गेट बंद कर दिया।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/PmcmKRGJiS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 5, 2023
बता दें, टाइटलर की अग्रिम जमानत का सीबीआई ने विरोध किया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अगर टाइटलर को जमानत दी जाती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो गवाहों को प्रभावित करें। मालूम हो, ये सारा मामला साल 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ है। जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई थी और गुरूद्वारे में भी आग लगा दी गई थी। इसके अलावा जगदीश टाइटलर के केंद्रीय मंत्री रहते हुए 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश इलाके के एक गुरूद्वारे में भीड़ को उकसाने का भी आरोप है।
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