India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: सड़क हादसों में घायल लोगों के इलाज से जुड़ी योजना ‘फ़रिश्ते दिल्ली के’ को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर उसने याचिका के जरिए कोर्ट को गुमराह किया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, दिल्ली सरकार ने एलजी ऑफिस पर फंड जारी करने में बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया है। जवाब में एलजी ऑफिस ने कोर्ट को बताया कि एलजी को बेवजह इस मामले में घसीटा गया है, जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। इस योजना पर फैसला दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की कमेटी लेती है।
दरअसल, दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है। इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। केजरीवाल सरकार ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। हालांकि, फंड की कमी के कारण यह योजना बंद कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि एलजी कार्यालय इस योजना के तहत फंड जारी नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने इस योजना को दोबारा शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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