India News(इंडिया न्यूज़) Delhi Supreme Court: दिल्ली में मानसून सत्र के वक्त केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली के अधिकारियों के नियंत्रण से जुड़ा बिल पास कर दिया गया है। इसके बाद अध्याधेश ने बिस को कानूनी रूप से ले लिया था। कानून का रूप लेने से पहले ही दिल्ली सरकार ने इस अध्याधेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया था। अब जब यह कानून के रूप बदल गया है तो दिल्ली सरकार ने एक संशोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था, और बता दे कि कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन इस मामले में कोर्ट कब सुनवाई करेगी , यह अभी तय नहीं किया गया है।
बता दें कि बीते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली की सरकार का नियंत्रण होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार एक अध्याधेश चुना गया था, उसमें यह बताया गया कि एक प्राधिकरण अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े हुए फैसले लेगा। इस कमिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के गृह प्रधान सचिव शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा।
Supreme Court allows Delhi government’s application seeking to amend its plea where it challenged the validity of the Centre's May 19 Services Ordinance, to now challenge the Government of NCTD (Amendment) Act, 2023, passed by both Houses of Parliament and President has given… pic.twitter.com/hsquEeJs17
— ANI (@ANI) August 25, 2023
इस अध्याधेश में कुछ बदलाव देखने को मिले और उसको संसद में पेश किया गया। उस पर बहुत विपक्षी दलों ने विरोध भी किया था, लेकिन सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास करवा लिया था। अब दिल्ली सरकार ने इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल किया हैा। अब देखने वालो बात यह होगी कि इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है।