India News(इंडिया न्यूज़),Delhi news: बीते साल अक्टूबर माह में जिस AAP सरकार ने एकीकृत निगम की मीट पॉलिसी को पारित किया था अब फिर से उसमें बदलाव करने की तैयारियों में जुट गई है। बता दें, मीट विक्रेताओं के विरोध और उनकी समस्याओं को देखते हुए दिल्ली सरकार मीट पालिसी में बदलाव करना चाहती है। इसमें धार्मिक स्थलों से मांस की दुकान खोलने और मांस की दुकान सील होने पर उस पर लगने का शुल्क के साथ ही मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल जैसी शर्तों में बदलाव की प्रक्रिया को AAP पार्षदों ने शुरू किया है। 28 दिसंबर को प्रस्ताव आप पार्षद सुल्ताना आबाद और आमिन मलिक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। जिसे आप सरकार ने पारित कर दिया है।
पारित प्रस्ताव के अनुसार, धार्मिक स्थल से मीट दुकान खोलने की दूरी 100 मीटर करने की बात कही गई है। जबकि अक्टूबर माह में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें 70 से 100 मीटर को बढ़ाकर 150 मीटर किया गया था। इसके अलावा नए लाइसेंस शुल्क और नियमों को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को भी घटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
अक्टूबर माह में जो नीति पारित हुई थी उसमें नई दुकान और लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क 7 हजार रुपये कर दिया था। अब इसे 5 हजार रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही A श्रेणी की कालोनियों में मीट की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जगह में 10 वर्गमीटर जगह को काम किया गया है। अब श्रेणी की कालोनी में 60 वर्ग मीटर की बजाय 50 वर्गमीटर की संपत्ति पर दुकान खोली जा सकेगी। वहीं, मीट की दुकान सील होने पर उसकी सील खोलने के लिए जुर्माने की राशि को 50 हजार से घटाकर 10 हजार करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है।
बता दें, मीट एसोसिएशन को नई नीति की वजह से काफी दिक्ततों का सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं मीट के छोटे व्यापारी इससे काफी परेशान थे। वह लगातार अपनी मांगों को लेकर आ रहे थे। इसे देखते हुए यह प्रस्ताव सदन में पारित किया गया कि अक्टूबर माह में जो मीट पालिसी पास हुई है उसमें संशोधन किए जाए।