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Delhi Traffic Rules: वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने वाले सावधान, अब लगेगा भारी जुर्माना

• LAST UPDATED : August 20, 2022

Delhi Traffic Rules:

दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। ट्वीटर के माध्यम से इस अभियान की जानकारी देते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने जनता को सूचित किया है। ट्वीट में लिखा गया है कि, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएगी। दिल्ली में शोर नहीं।”

पहले से होती रही है कार्रवाई

वहीं इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘नियमों का उल्लंघन करके और प्रेशर हॉर्न तथा परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों का चालान काटा जाएगा।”

लोगों को करेंगे शिक्षित

एक अन्य अधिकारी ने बताया, ‘‘हम डॉक्टरों का साक्षात्कार लेंगे और उनसे ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में पूछेंगे। हम लोगों को शिक्षित करने के लिए साक्षात्कार प्रसारित करेंगे ताकि वे परिवर्तित साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग बंद कर दें।”

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