India News(इंडिया न्यूज़)Delhi Transportations: दिल्ली में ऑटो रिक्शा मालिकों के सामने ऑटो के रिप्लेसमेंट व स्क्रैपिंग का खतरा छाया हुआ है। बता दे कि 30 सितंबर 2023 के बाद स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र को अनुमति नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसको लेकर एक आदेश जारी करते हुए जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि एक निजी ऑटो रिक्शा कंपनी जोकि नारायणा से संचालित है वहां इस माह के बाद से 30 सितंबर तक के परमिट धारकों के ऑटो रिक्शा स्क्रैप नहीं हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा वालों के लिए नया नियम बनाया है, जिसे लागू कर दिया गया है। आदेशों का पालन नहीं करने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि ऑटो वाले मीटर बॉक्स के अनुसार किराया नहीं लेते है। यह तय की गई दूरी के मुताबिक किराया दिखाता है, लेकिन ऑटो वाले अपनी मर्जी का किराया लेते हैं। इसके चलते परिवहन विभाग की ओर से एक फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने शहर में दौड़ने वाले 90 हजार ऑटो में GPS लगाने की जिम्मेदारी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) लिमिटेड को सौंपा है।
नियमों के अनुसार, 5 साल पुराने ऑटो के लिए हर 2 साल में फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। रिकॉर्ड के मुताबिक, इस समय दिल्ली में करीब 10 हजार ऑटो वाले इंटरनेट वाले सिम कार्ड और उनके जरिए GPS सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यह सिस्टम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वहीं NCR ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के दिल्ली अध्यक्ष NS मंसूरी ने कहा इसे अनावश्यक उत्पीड़न बताया, क्योंकि उनके मुताबिक GPS ऑटो वालों के लिए फायदेमंद नहीं।
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