India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: इस वक्त दिल्ली एनसीआर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य द्वारा अधिकृत NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एनएचएआई ने फैसला किया है कि दिल्ली में तीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके साथ ही एनएचएआई ने गैर-मोटर चालित वाहनों, कृषि ट्रैक्टरों, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहनों और चार-पहिया साइकिलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और इसके लिए एनएचएआई ने एक अधिसूचना में सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। राजमार्ग के जिन खंडों पर इन वाहनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें दिल्ली और गुरुग्राम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आरटीआर फ्लाईओवर की शुरुआत और खेड़की दौला फ्री प्लाजा के बीच का खंड शामिल है। इसके साथ ही यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 344M के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर नरेला, मुंडका, नजफगढ़, द्वारका से गुजरते हुए भारतल चौक राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर समाप्त होता है।
राजमार्ग का एक और हिस्सा जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें भरथल चौक पर शिव मूर्ति के पास अपने जंक्शन से एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में दिल्ली हरियाणा सीमा तक खेड़की दौला पर समाप्त होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 244बीबी शामिल है। तक और हरियाणा में मौजूद नेशनल हाईवे 48 पर रोक लगा दी गई है। एनएचएआई का कहना है कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों को एक्सेस-कंट्रोल आधार पर विकसित किया गया है और इन राजमार्गों से जुड़ने और उतरने के लिए विभिन्न स्थानों पर सेवा सड़कें, वैकल्पिक मार्ग और सड़कें हैं।
एनएचएआई द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इन सभी राजमार्गों को हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। राजमार्गों पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों पर वाहनों की अधिकतम गति भी तय की गई है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए तेज गति से चलने वाले वाहन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकते हैं और इसलिए एनएचएआई द्वारा इन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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