India News Delhi (इंडिया न्यूज) Delhi University News: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने नए शैक्षणिक वर्ष से पहले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रैगिंग के खिलाफ कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, रैगिंग में शामिल पाए जाने पर छात्रों को निलंबित किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, उनकी डिग्री रद्द की जा सकती है, और कक्षाओं या परीक्षाओं में भाग लेने पर रोक लगाई जा सकती है।
डीयू ने हाल ही में प्रॉक्टोरियल बोर्ड की बैठक आयोजित की, जिसमें रैगिंग रोकने के लिए ठोस उपायों पर चर्चा की गई। इन उपायों को इस सत्र से लागू किया जाएगा। शुक्रवार को जारी अधिसूचना में 11 एंटी-रैगिंग पहल, एक शिकायत तंत्र और दंड के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके तहत, सभी छात्रों और छात्रावास के निवासियों को प्रवेश के दौरान एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करना होगा।
12 अगस्त को एंटी-रैगिंग दिवस मनाया जाएगा, और 12 से 18 अगस्त तक एंटी-रैगिंग सप्ताह चलेगा। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के तहत, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रैगिंग के खतरों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एक सहायक वातावरण तैयार करना है।
अधिसूचना के अनुसार, रैगिंग की किसी भी घटना का तुरंत समाधान करने के लिए डीयू उत्तर और दक्षिण परिसर में दो संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा। छात्र रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए यूजीसी एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन (1800-180-5522), एंटी-रैगिंग वेब पोर्टल, और स्थानीय पुलिस संपर्कों का उपयोग कर सकते हैं।
कॉलेजों और छात्रावासों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, और एंटी-रैगिंग नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज, संकाय, विभाग, और छात्रावास में एनसीसी/एनएसएस छात्रों के साथ एंटी-रैगिंग और अनुशासन समितियां बनाई जाएंगी।
इसके अतिरिक्त, महिला कॉलेजों में विशेष पुलिस तैनात की जाएगी और सादे कपड़ों में महिला अधिकारी परिसर में गश्त करेंगी।
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