इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Delhi Violence : 23 मार्च को उमर खालिद की जमानत पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली दंगा 2020 की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है।
दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के धारा के तहत उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र के अनुसार दिल्ली दंगा एक सुनियोजित एवं गहरी साजिश का हिस्सा था। जो आरोपियों द्वारा रची गई थी।
आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरोपियों ने इस हद तक और इतने परिमाण में व्यवधान पैदा करने की साजिश रची कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ जाए और चारों ओर अव्यवस्था फैल जाए। यह आरोप पत्र कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष दायर किया गया है। जिसका फैसला 23 मार्च को आने वाला है।(Delhi Violence)
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