India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के संज्ञान पर आदेश 19 जनवरी, 2024 के लिए सुरक्षित रख लिया। ईडी का आरोप है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ की खरीदारी की गई। उन्होंने 8 करोड़ रुपये का कैश मे भुगतान किया। इस केस में 27 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। हालाँकि, लेनदेन मे सिर्फ 13.4 करोड़ रुपये के रूप में दिखाया गया था।
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